यूपी की शादियों में बैन रहे डीजे फिर से बजेंगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में विवाह समारोह में बैन रहे डीजे की धुन पर थिरकने का रास्ता साफ कर दिया। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे प्रदेश के अंदर डीजे बजाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी।                                                              20 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के ध्वनि प्रदूषण को मद्दे नजर रखते हुए राज्य में डीजेेेेेेे चलाने पर रोक लगा दी थी। एक पेशेवर डिस्क जॉकी समूह नेे हाईकोर्ट केे आदेश को संविधान के अनुच्छेद- 16 का उल्लंघन बताते हुए इसके चलतेेे अपने आपको बेरोजगार हो जाने की दुहाई देतेे हु दावा किया कि हाईकोर्ट ने जिस याचिका पर याचिका पर आदेश सुनाया था उसमें एक खास इलाके की शिकायत की गई थी पीठ ने यूपी सरकार को याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर गौर कर उनकी इजाजत देने का आदेश दिया।