ई-सिगरेट बिल पर राज्यसभा में बहस

नई दिल्ली। ई-सिगरेट प्रतिबंध को लेकर लोकसभा में बिल पास हो गया। अंतिम सहमति के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का निषेध (आयात,निर्यात, उत्पादन, बिक्री, परिवहन, वितरण, विज्ञापन) बिल 2019 को राज्यसभा में किया गया।बिल पर बहस के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए कानून बहुत ही जरूरी है उन्होंने विपक्ष के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई देश ई-सिगरेट को बढ़ावा दे रहा है तो जरूरी नहीं कि भारत में भी ऐसा हो। भारत में हर वर्ष तंबाकू उत्पादन से होने वाली बीमारियों से करीब 1200000 लोगों की मृत्यु हो रही है।भारत में करीब 28.6 फ़ीसदी युवा तंबाकू की लत में है।ई-सिगरेट के इस्तेमाल से होने वाले गंभीर खतरे को नजर रखते हुए 18 सितंबर को एक अध्यादेश के जरिए पूरे देश में इस सिगरेट के आयात,निर्यात, बिक्री, उत्पादन,भंडारण, विज्ञापन और वितरण पर रोक लगा दी थी।